बागपत, अप्रैल 5 -- ग्राम पंचायत लोयन के प्रधान संतकुमार को जिला जज न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सोमवार को आदेश पारित करते हुए उन्हें प्रधान पद से हटाने संबंधी जिलाधिकारी बागपत द्वारा 26 मार्च को पारित आदेश के क्रियान्वयन पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह आदेश सिविल निगरानी संख्या-15/2025 के तहत पारित किया गया। मामले के अनुसार, संतकुमार ने अदालत में प्रार्थना-पत्र 39 ग 2 शपथपत्र सहित प्रस्तुत करते हुए बताया कि उपजिलाधिकारी बड़ौत द्वारा चुनाव याचिका संख्या 1790/2021-श्रीमती पूनम बनाम संतकुमार आदि, के तहत 7 फरवरी 2025 को पारित आदेश के विरुद्ध उन्होंने जिला न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। इस याचिका पर उनके पक्ष को अदालत द्वारा सुना जा चुका है, जबकि प्रतिवादी पक्ष जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहा है। संतकुमार की ओर से यह भी त...