नई दिल्ली, अगस्त 22 -- लैटरल एंट्री के जरिए होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण है या नहीं? केंद्र सरकार ने राज्यसभा में इस बात का जवाब दिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2018 से लेकर अब तक कुल तीन बार विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 63 लैटरल एंट्री ली गई है। केंद्रीय मंत्री ने एक लिखित उत्तर में बताया कि कई विभिन्न पदों जैसे की संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव जैसे पदों के लिए की गई हैं। चूंकि यह नियुक्ति विशेष कामों के लिए और केवल एक सीट के लिए की जाती हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ बनाम फैकल्टी एसोशिएसन एवं अन्य मामले के निर्णय अनुसार इस पर आरक्षण लागू नहीं है। गौरतलब है कि सरकार अपनी जरूरतों के मुताबिक यूपीएससी के माध्यम से लैटरल एंट्री के माध्यम से लोगों की नियुक्ति करता है। यह नियुक्ति ऐसे पदों पर क...