लखनऊ, सितम्बर 8 -- ईडी की विशेष अदालत ने बहुचर्चित लैक फेड घोटाले में तत्कालीन एमडी ब्रह्म प्रकाश सिंह को 6 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि अभियुक्त की जिन 8 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश 30 दिसम्बर 2015 को दिया गया था, उसकी पुष्टि की जाती है। अदालत ने यह भी कहा है कि ये आठों संपत्तियां धन शोधन के अंतर्गत जब्त किए जाने योग्य हैं। लिहाजा ये संपत्तियां केंद्र सरकार के पक्ष में अधिग्रहीत की जाती हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त ब्रह्म प्रकाश सिंह को इसके पहले हुसैगंज थाने में दर्ज गबन के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत द्वारा 12 फरवरी 2015 को...