पटना, मई 23 -- नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पूर्व केन्द्रीय मंत्री लालू यादव के खिलाफ ईडी के पूरक आरोप पत्र पर 3 जून को संज्ञान ले सकती है। अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश के लिए 3 जून की तारीख तय की है। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन ईडी की तरफ से पेश हुए। लालू प्रसाद यादव की तरफ से अधिवक्ता अखिलेश सिंह रावत पेश हुए। इस मामले में हाल ही में ईडी ने यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त की है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से यह मंजूरी दी थी। यह भी पढ़ें- बढ़ेंगी लालू यादव की मुश्किलें? आचार संहिता मामले में कोर्ट से यह आदेश जारी यह भी पढ़ें- लालू परिवार को तोड़ने की ताक में भाजप...