झांसी, नवम्बर 10 -- डीएम ने सभी कार्यालयाध्यक्षों को कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013" की धारा-4 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए। महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दें। कहा कि समिति का गठन न किए जाने पर दोषी पर अर्थदंड लगाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा-4 के अनुपालन में जनपद स्तर के ऐसे प्रत्येक शासकीय, अद्र्धशासकीय एवं अशासकीय (निजी) विभाग, संगठन, स्थापन उद्यम, संस्था, शाखा अथवा यूनिट में जहां कर्मियों की संख्या 10 से अधिक है, ऐसे सभी कार्यालयों के नियोजकों द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच हेतु "आंतरिक परिवाद समिति...