रांची, फरवरी 18 -- रांची, संवाददाता। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने प्रतिबंधित संगठन से जुड़े मामले में आरोपी अभिनव उर्फ गौरव कुमार उर्फ बिट्टू की जमानत याचिका फिर खारिज कर दी। आरोपी बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के रामडीह मोथा गांव निवासी है। अदालत ने कहा कि इससे पहले भी उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और प्रस्तुत तथ्यों में राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। आरोपी पर प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के लिए ठेकेदारों और व्यवसायियों से लेवी वसूली और फंड जुटाने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। सुनवाई के दौरान एनआईए ने अदालत को बताया कि आरोपी 3 जनवरी 2023 से न्यायिक हिरासत में है और ट्रायल के दौरान अब तक 186 में से 45 गवाहों के बयान हो चुका है। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त मौखिक व दस्तावेज...