रांची, दिसम्बर 17 -- रांची, संवाददाता। चतरा के टंडवा आम्रपाली-मगध कोयला परियोजना क्षेत्र में ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और कोयला कारोबारियों से लेवी वसूली की साजिश में शामिल प्रतिबंधित संगठन टीपीसी के सदस्य अनिश्चय गंझू को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सुरक्षित आदेश सुनाया। एनआईए ने अदालत को बताया गया कि आरोपी पहले फरार था और बाद में 30 जून 2020 को उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तब से वह जेल में है। एनआईए ने मामले में 116 गवाहों की गवाही कराई है, 229 दस्तावेज और 23 सामग्री साक्ष्य पेश किया है। ट्रायल अब अंतिम बहस के चरण में है। इससे पूर्व भी उसकी जमानत याचिका एनआईए कोर्ट के स...