रांची, सितम्बर 9 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने अवैध हथियार बरामदगी और कंपनी प्रबंधक से लेवी वसूलने की साजिश के आरोप में जेल में बंद आरोपी शिव शर्मा उर्फ कुमार शिवेंद्र उर्फ राजू शर्मा को जमानत की सुविधा प्रदान की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमन राहुल ने उसकी जमानत पर बहस की। शिव शर्मा का नाम कुख्यात अमन श्रीवास्तव गिरोह से जुड़ा है। मामले में आरोपी दीपक कुमार को भी दो सितंबर को जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। दाखिल याचिका पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने 20-20 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की। अवैध हथियार समेत अन्य आरोप को लेकर अमन श्रीवास्तव, शिव शर्मा समेत 9 के खिलाफ बीते 6 जनवरी को पतरातू थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले के अनुसार, 6 जनवरी 2025 को पुलिस ने ऐलेक्सा रिसोर्ट,...