देवरिया, सितम्बर 4 -- देवरिया, निज संवाददाता। दस लाख या उससे अधिक के आवासीय या व्यावसायिक भवन का निर्माण करने पर भवनों का श्रम विभाग में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। बावजूद इसके 10 लाख या उससे अधिक के आवासीय या व्यावसायिक भवनों का निर्माण करने वाले भवन स्वामियों द्वारा लेबर से जमा नहीं किया जा रहा है इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने लगभग सौ ऐसे भवन स्वामियों को चिन्हित करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। इसे लेकर हड़कंप है। शासन द्वारा भवन या व्यावसायिक जिनके निर्माण की लागत दस लाख या उससे अधिक की लागत हो लेबर सेस जमा करने का निर्देश है। ऐसे भवन स्वामियों से लागत की निर्धारित धनराशि का एक प्रतिशत धनराशि उपकर के रूप में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण कर्मक...