नई दिल्ली, जनवरी 24 -- राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी एक ऐसे अहम पद पर तैनात था, जो देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता से सीधे जुड़ा है और उस पर लगे आरोप काफी गंभीर प्रकृति के हैं। विशेष जज गगनदीप सिंह की अदालत ने आदेश में कहा कि अब तक अदालत के समक्ष पेश सामग्री से यह साफ है कि शर्मा दुबई स्थित लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड को रक्षा सामग्री आर्मेनिया भेजने के लिए आवश्यक सरकारी मंजूरियां दिलाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल था। अदालत ने शर्मा के वकीलों की इस दलील को रिकॉर्ड के विपरीत बताया कि उनकी इन मंजूरियों में कोई भूमिका नहीं थी। शर्मा, रक्षा उत्पादन विभाग के अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं निर्यात प्रभाग म...