सीवान, अप्रैल 26 -- सीवान, विधि संवाददाता।शहर के गौशाला रोड स्थित अशोक लेप्रोस्कोपिक एंड यूरोलॉजी सेंटर के प्रोपराइटर डॉ. अशोक कुमार पर उपभोक्ता आयोग ने आर्थिक दंड लगाया है। आयोग ने डॉ. अशोक कुमार को त्रुटि पूर्ण सेवा के मद्देनजर क्षति पूर्ति व मेडिकल खर्च के मद में एक लाख, मानसिक वेदना मद में दस हजार व दो हजार विधिक खर्च के रूप में आदेश की तिथि से दो माह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही समय पर भुगतान नहीं करने की स्थिति में विपक्षी पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने व एक लाख पर 9 प्रतिशत के दर से वसूली करने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष जय राम प्रसाद व सदस्य आलोक कुमार सिन्हा ने अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, दोनों पक्षों की गवाही में चिकित्सक की सेवा में घोर त्रुटि पायी। आयोग ने पाया कि विपक्षी चिकित्सक ने प्रॉपर डायग...