अलीगढ़, मई 26 -- फोटो: - सासनीगेट क्षेत्र के मामले में एडीजे तृतीय की अदालत ने सुनाया फैसला - 10 मार्च 2024 को हुई थी घटना, दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सासनीगेट क्षेत्र के पिछले साल लेनदेन के विवाद में युवक की हत्या के मामले में एडीजे तृतीय राकेश वशिष्ठ की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि सासनीगेट क्षेत्र के भगवान नगर निवासी रामपाल ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनके बेटे अतुल उर्फ बादल का वैदिक विहार निवासी रामू से पैसे का लेनदेन था। रामू ने अतुल से आधार कार्ड बनाने की मशीन दिलाने के नाम पर एक लाख 70 हजार रुपये लिए थे। लेकिन, न तो मशीन दिलाई और न ही रुपये लौटाए। 10 मार्च 2024 को रामू ने अतुल को पैसे देने क...