नई दिल्ली, जनवरी 22 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के उस नियम को बिल्कुल सही करार दिया है जिसमें उसने सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत लेक्चररों को 10 हजार रुपये का उच्च शैक्षणिक ग्रेड पे (एजीपी) देने के लिए पीएचडी डिग्री को एक अनिवार्य पात्रता शर्त तय किया है। अदालत ने हायर एकेडमिक ग्रेड पे देने के लिए पीएचडी डिग्री की योग्यता के प्रावधान को बरकरार रखा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा, 'पीएचडी योग्यता रखने वाले लेक्चररों और पीएचडी न रखने वाले लेक्चररों के बीच किया गया अंतर मनमाना, भेदभावपूर्ण या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। सैलरी बढ़ोतरी और करियर में तरक्की के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण पूरी...
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