अमरोहा, जुलाई 11 -- अदालत ने लूट के मामले में हापुड़ निवासी बदमाश को दो साल दो महीने 27 दिन जेल की सजा सुनाई। दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। घटना रजबपुर थाना क्षेत्र में चार मार्च 2015 को घटित हुई थी। बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला निवासी प्रमोद कुमार से हाईवे पर बदमाशों ने लूट की थी। मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान नाम सामने आने पर पुलिस ने हापुड़ शहर के मोहल्ला राजीव विहार निवासी अर्जुन, ग्रेटर नोएडा निवासी शमशाद, मेरठ शहर के जागृति विहार निवासी अनिल सैनी व समर गार्डन निवासी तारिक की गिरफ्तारी की थी। पूछताछ के बाद सभी का चालान किया गया था। फिलहाल सभी जमानत पर थे। मुकदमे की सुनवाई स्थानीय अदालत में चल रही थी। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने अर्जुन को ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.