फिरोजाबाद, फरवरी 25 -- टूंडला और शिकोहाबाद क्षेत्र में लूट की तीन वारदात करने के दोषी को न्यायालय ने सोमवार को चार-चार वर्ष की सजा सुनाई। तीनों केसों में उस पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। थाना फरिहा क्षेत्र के गांव नगला भोला निवासी राजू ने वर्ष 2020 में शिकोहाबाद, वर्ष 2019 में टूंडला और वर्ष 2020 में टूंडला में लूट की वारदात की थी। तीनों मामलों में उसके पास से माल बरामद किया था। विवेचकों ने तीनों मामलों में उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में जमा किया था। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) एवं एडीजे नवनीत कुमार गिरि की अदालत ने तीनों मामलों में राजू को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने तीनों मुकदमों में उसे दोषी माना। कोर्ट ने उसे 4 वर्ष के कारा...