रांची, नवम्बर 17 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने लूट और अपहरण से जुड़े मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी सहदेव सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। यह मामला 23 मई 2023 की उस घटना से जुड़ा है, जब ट्रक चालक करीम अंसारी ने अपनी लिखित शिकायत (कांके कांड संख्या 127/2023) में बताया था कि रिंग रोड, मनातू के पास सुबह करीब 3 बजे 4-5 अज्ञात अपराधियों ने उन पर हमला किया। उनका मोबाइल और 7,000 रुपए लूटे। ट्रक से डीज़ल निकालने के बाद उनके बेटे सैफ नवाज़ को पिकअप वैन में जबरन बैठाकर अपहरण कर लिया। पुलिस ने मोबाइल की बरामदगी के आधार पर आरोपी सहदेव सिंह को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। लेकिन न तो चालक और न ही अपहृत पुत्र अदालत में आरोपी की पहच...