फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 14 -- फर्रुखाबाद। लूटपाट के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने दरोगा अनिल भदौरिया और सिपाही सुरेंद्र सिंह को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 16 को सुनवाई होगी। फतेहगढ़ कोतवाली के नेकपुर कलां निवासी वकील शैलेद्र कुमार शर्मा ने 25 जुलाई 2018 को अदालत में परिवाद दायर किया था जिसमें आरोप था कि 10 जनवरी 2018 को रात 9 बजे उसके साथ मारपीट और जान से मारने की नियत से फायर किया गया था । सूचना देने कर्नलगंज चौकी जा रहा था रास्ते में चौकी इंचार्ज अनिल भदौरिया ने फोन से उसे कोतवाली बुलाया। जैसे ही कोतवाली में अपने साथी के साथ पहुंचा वैसे ही दरोगा गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर दरोगा अनिल भदौरिया और सिपाही सुरेंद्र सिंह ने लाठी और डंडों से जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। उसकी जेब से दो हजार रुपये, एटीएम,...