बदायूं, मई 30 -- अपर सत्र न्यायायाधीश व विशेष न्यायाधीश दस्यु दप्रभावित श्रेत्र पांच नूपुर ने लूटपाट के आरोपी को दोषी मानते हुये 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। आरोपी को दस साल की कैद समेत पचास हजार रुपए जुर्माना डाला है। एडीजीसी ओमपाल कश्यप अनुसार संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव निवासी सोनू पुत्र शिव सिंह ने तहसील दी कि वह छह जनवरी 2014 को वह अपने गांव भोजपुर से अपने जीजा कुंवरपाल पुत्र वीरेंद्र सिंह के घर जिला बरेली जा रहा था। बिसौली कोतवाली के गांव ललूआ नगला के एक किलो मीटर आगे पहुंचा तो यहां दो व्यक्ति एक लंबा और एक नाटा खड़े थे। जिन्होंने उसकी बाइक रोक ली। बाइक रोकते ही नाटे युवक ने उसकी जेब में हाथ डाला तो उसका हाथ पकड़ लिया। इसी बीच वह बाइक से सड़क पर गिर पड़ा। ...