बुलंदशहर, नवम्बर 2 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-12 गोपाल जी ने वर्ष 2014 को नरसेना क्षेत्र में एक युवक से लूट एवं हत्या के प्रयास की घटना में दो अभियुक्तों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। रविवार को अभियोजक प्रवीण कुमार राणा एवं मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 को नरसेना क्षेत्र में एक युवक से लूटपाट एवं जान से मारने की नीयत से चाकू से वार कर घायल कर देने की घटना हुई थी। 7 नवंबर 2014 को थाना नरसेना में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी टिंकू पुत्र नौरंगी एवं पुष्पेंद्र उर्फ छोटू पुत्र समयपाल निवासी गांव करीमपुर(बहादुरगढ़) के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा...
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