बदायूं, जनवरी 8 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कु. रिंकू ने लूटपाट करने और माल बरामदगी के दो आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने दोषियों को सात-सात साल सुनाई। इसके साथ 12-12 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा के अनुसार वादी मुकदमा मुजम्मिल पुत्र अजर निवासी ग्राम गढ़ी विचौला थाना धनारी जिला संभल ने 22 नवंबर 2010 को तहरीर दी। जिसमें उसने बताया कि वह और बाबू पुत्र मुशर्रत व फिरोज पुत्र लुत्फ अली निवासी गढ़ी बिचौला एक ही बाइक से गांव नदायल थाना सहसवान में अपने भतीजे मुस्तकीम पुत्र मुबारक की शादी में अपने गांव जा रहे थे। जब हम लोग ग्राम कोठा व दानपुर के बीच शाम को पहुंचे तो दो बाइकों पर सवार दो अपरिचित लोग पीछे से हमारी बाइक में टक्कर मारकर रुकवाया। उक्...