बदायूं, अगस्त 7 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र रिंकू ने लूटपाट और हमला के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाशीश ने देते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीसरे आरोपी को दोषमुक्त किया है। न्यायाधीश ने दोषी नन्हें पर 25 हजार रुपये व तलेवर पर 24 हजार रुपये का अदा करने का हुक्म दिया। एडीसीजी राजेश बाबू शर्मा के अनुसार, मुरादाबाद जिले के भोजपुर थानाक्षेत्र के गांव धीमरवाड़ी निवासी हरपाल ने संभल जिले के धनारी थाना पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि वह पांच जुलाई 2005 को पत्नी कमलेश को ससुराल से विदा कराकर साइकिल से घर लौट रहे थे। दोपहर के समय जब वह उधरनपुर से पहले पुल की चढ़ाई के पास पहुंचे। वैसे ही पीछे से तीन लोग बाइक से आ गए। तीनों ने घेराबंदी करके...
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