मैनपुरी, मई 9 -- कुर्रा थाना क्षेत्र में पीड़ित से लाइसेंसी राइफल, 4460 रुपये की नकदी और एक मोबाइल लूटने के एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 16 साल पहले आरोपी के खिलाफ कुर्रा थाने में घटना का मुकदमा दर्ज कराया गया था। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी की और आरोपी को सजा सुना दी। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेजा गया है। कुर्रा थाना क्षेत्र में मारपीट करके लाइसेंसी राइफल, मोबाइल और 4460 रुपये की लूट करने के एक आरोपी को कोर्ट ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ कुर्रा थाने में 16 साल पहले वर्ष 2009 में लूट का मुकदमा दर्ज किया गया था। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। कुर्रा थाने में वर्ष 2009 में पीड़ित ने मारपीट और लूट का मुकदमा दर्ज क...