नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। उत्तर-पूर्वी जिले में 12 वर्ष पुराने लूटपाट और मारपीट के मामले में कड़कड़ूडूमा कोर्ट ने आरोपी अनूप उर्फ जुल्फी को दोषी करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि पीड़ित की गवाही के साथ उसकी एक्स-रे और मेडिकल रिपोर्ट ने घटना के दौरान हुई मारपीट को निर्विवाद रूप से साबित किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनमोल नोहरिया की अदालत ने आरोपी अनूप उर्फ जुल्फी को भारतीय दंड संहिता की धारा 394 (लूट के दौरान चोट पहुंचाना) व 34 (साझा मंशा) के तहत दोषी ठहराया। वहीं, सह-आरोपी गौरव उर्फ किट्टू की वर्ष 2020 में मृत्यु के कारण उसके खिलाफ कार्यवाही पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 21 जनवरी 2013 की शाम शिकायतकर्ता वीरपाल सिंह अपने दोस्त से ढाई लाख रुपये लेकर बाइक से लौट रहे थे। सोनिया...