रांची, फरवरी 14 -- रांची। विशेष संवाददाता नौकरी से बर्खास्त किए जाने पर लीव इनकैशमेंट का लाभ दिया जा सकता है या नहीं, इस मामले पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में आंशिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने न्याय मित्र इंद्रजीत सिन्हा को भी अगली तिथि में कोर्ट में पक्ष रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव, जस्टिस आनंद सेन, जस्टिस राजेश शंकर, जस्टिस दीपक रोशन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी शामिल थे। इस संबंध में चतरा के बर्खास्त जिला जज (सीनियर डिवीजन) अशोक कुमार मिश्र ने याचिका दायर की है। अशोक कुमार मिश्र को वर्ष 2013 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गयी। इसके बाद वह स...
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