नैनीताल, अगस्त 8 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के भीमताल स्थित लीलावती पंत इंटर कॉलेज के खेल मैदान में जिला प्रशासन की ओर से बनाई जा रही पार्किंग के निर्माण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई की अगली तिथि एक सितंबर तय की गई है। भीमताल निवासी महेंद्र सिंह सूर्या ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि लीलावती पंत इंटर कॉलेज के खेल मैदान में प्रशासन पार्किंग निर्माण कर रहा है, जिससे विद्यालय में संचालित विभिन्न खेल गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ता के अनुसार, कॉलेज ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भागीदारी और उपलब्धियां हासिल की हैं, जो इस मैदान के उपयोग से ही संभव हो सकी हैं। यदि मैदान को पार्किंग में परिवर्तित कर दिया गया, तो...