प्रयागराज, जनवरी 24 -- प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। रेलवे ने अपनी ई-नीलामी नीति के तहत लीज पर दिए जाने वाले पार्सल स्पेस (एसएलआर/वीपी) के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अब रेलगाड़ियों में लीज पर लिए गए पार्सल डिब्बों के जरिए स्कूटर, मोटरसाइकिल और लिथियम-आयन बैटरी से चलने वाले उपकरणों को ले जाने की अनुमति दे दी गई है। रेलवे का यह कदम पार्सल से होने वाली आय बढ़ाने और व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए नियमों के तहत ठेकेदार को वाहन लोडिंग के लिए अलग घोषणापत्र जमा करना होगा, जिसमें वाहन की कीमत सहित सभी विवरण दर्ज होंगे। साथ ही पेट्रोल टंकी खाली होने का लिखित हलफनामा देना अनिवार्य होगा। लोडिंग के समय रेलवे स्टाफ मौजूद रहेगा और बीमा शुल्क की रसीद जारी की जाएगी। लिथियम-आयन बैटरी से चलने वाले ...