नई दिल्ली, नवम्बर 27 -- पाकिस्तान में एक महिला की हत्या के मामले में जज अली बाकर नजफी ने लिव इन रिलेशनशिप को मर्डर की वजह करार दिया है। लिव इन रिलेशनशिप संबंध को शरिया के हिसाब से सही नहीं होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे संबंध सामाजिक परंपराओं को नजर अंदाज करते हैं और न केवल देश के कानून, बल्कि शरिया कानून का भी उल्लंघन करते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक नूर मुकद्दम हत्याकांड में दोषी जाफर की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए फेडरल कॉन्स्टीट्यूशनल कोर्ट के जज नजफी ने लिव इन रिलेशनशिप को एक नोट के माध्यम से दुर्गुण करार दिया। आपको बता दें, पाकिस्तान में यह हत्याकांड काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आरोपी ने पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली थी। इसकी सुनवाई के दौरान जज नजफी ने कहा कि इस मुद्...
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