प्रयागराज, दिसम्बर 18 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट सभी को स्वीकार नहीं हो सकता लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा रिश्ता गैरकानूनी है या शादी की पवित्रता के बिना साथ रहना कोई अपराध है। इसमें यह भी कहा गया कि इंसान के जीवन का अधिकार बहुत ऊंचे दर्जे पर है, भले ही कोई युगल शादीशुदा हो या शादी की पवित्रता के बिना साथ रह रहा हो। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब कोई बालिग व्यक्ति अपना पार्टनर चुन लेता है तो किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वह परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, उसे आपत्ति करने और उनके शांतिपूर्ण जीवन में बाधा उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है। संविधान के तहत राज्य पर जो जिम्मेदारियां डाली गई हैं, उनके अनुसार हर नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। इस टिप्पणी के साथ न्या...