जयपुर, जनवरी 29 -- राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए सरकार को आदेश दिया कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक-युवतियों के लिए ऐसे रिश्ते में जाने से पहले एग्रीमेंट करना अनिवार्य करे। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ऐसे कपल्स के लिए लिव-इन में जाने से पहले इससे जुड़ा अनुबंध करना और उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य करे। कोर्ट ने कहा कि इस कॉन्ट्रेक्ट में लिव-इन में रहने वाले जोड़े को अपने संबंधों से पैदा होने वाले किसी भी बच्चे की देखभाल और उसकी जिम्मेदारी उठाने से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया होगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने इस बारे में फैसला सुनाया। जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि ऐसी व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें इस तरह के कपल्स को अपने संबंधों से पैदा होने वाले किसी भी बच्चे की देखभा...
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