मोतिहारी, अगस्त 3 -- मोतिहारी। गाड़ी का इंश्योरेंस होने के बावजूद क्षतिपूर्ति के मामले में उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर लिबर्टी जेनरल इंश्योरेंस के मुख्य प्रबंधक व अन्य के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इसे लेकर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गिरिश मिश्र ने कदम मार्ग लोअर परेल मुंबई के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। पत्र में वारंटी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के सुरेन्द्र प्रसाद ने महिन्द्रा टीयूभी 300 गाड़ी की खरीदा था। गाड़ी इंश्योरेंस पीरियड में क्षतिग्रस्त हो गया था। मामले में इंश्योरेंस मिलने में परेशानी होने पर श्री प्रसाद ने उपभोक्ता आयोग में एक परिवाद दायर किया था। जिसमें उपभोक्ता आयोग के द्वारा विपक्षी के खिलाफ आदेश पारित हुआ था।

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