नोएडा, मार्च 31 -- ग्रेटर नोएडा। वरिष्ठ संवाददाता जिला प्रशासन लिफ्ट ऐक्ट के तहत सरकारी और गैर सरकारी भवनों में लिफ्ट का पंजीकरण न कराने वालों के खिलाफ आज से कार्रवाई करेगा। सरकार ने पिछले साल सितंबर में प्रदेश में लिफ्ट ऐक्ट लागू किया था। इसके बाद छह माह के अंदर सभी लिफ्ट और निर्माता कंपनियों का पंजीकरण कराना जरूरी था। जिले में 80 हजार से अधिक लिफ्ट हैं। अभी तक सिर्फ 3320 लिफ्ट का पंजीकरण हो सका है। पंजीकरण से प्रशासन को 1.60 करोड़ का राजस्व मिला है। नोएडा और ग्रेनो वेस्ट में लिफ्ट में फंसने और गिरने के काफी हादसे हो रहे थे। हादसों को रोकने के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही थी। ऐसे में खरीदार लिफ्ट ऐक्ट लागू करने की मांग कर रहे थे। इसे लागू करने के बाद प्रशासन ने समिति का गठन कर इसकी कार्ययोजना तैयार की थी। इसके लिए शासन की तरफ से...