संभल, जुलाई 4 -- किसानों के लिए खरीफ 2025-26 के सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। यह योजना इस वर्ष भी स्वैच्छिक आधार पर लागू है, यानी किसान अपनी इच्छा अनुसार इसमें भाग ले सकते हैं लेकिन ऐसे किसान जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात बैंक से ऋण लिया है, उन्हें 24 जुलाई तक बैंक को असहमति पत्र देना है, अगर उन्होंने बैंक को असहमति पत्र नहीं दिया तो बैंक स्वत: फसल बीमा का प्रीमियम काट लेगा। उपकृषि निदेशक अरूण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जो ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, उन्हें 31 जुलाई से कम से कम 7 दिन पूर्व, यानी 24 जुलाई तक अपनी संबंधित बैंक शाखा को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। यदि कोई किसान यह सूचना समय पर नहीं देता है, तो संबंधित बैंक शाखा द्वारा किसान के खाते...