नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने लिंग परीक्षण विरोधी कानून और संबंधित नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी याचिका पर जवाब देने के लिए मंगलवार को राज्य सरकारों को चार सप्ताह का समय दिया। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ को बताया गया कि शीर्ष अदालत ने पिछले साल सितंबर में राज्यों को अपने हलफनामे दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था। राज्यों को निर्देश दिया गया था कि वे संबंधित अपीलीय अदालतों के समक्ष उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा हलफनामा दायर कर इस तरह के मामलों में अपीलों, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों की संख्या बताएं। पीठ ने पूछा कि क्या राज्यों ने अपने जवाब दाखिल किए हैं? मामले में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने कहा कि कुछ राज्यों ने अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। लगभग पांच राज्यों ने हलफना...
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