नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- अगर आप आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख 15 सितंबर 2025 को मिस कर देते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको दंड दे सकता है। हालांकि, आप अभी भी 31 दिसंबर 2025 तक "बीलेटेड रिटर्न" फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा।कितना जुर्माना लगेगा? सीए संतोष मिश्रा ने बताया कि जुर्माना आपकी आय पर निर्भर करता है। अगर आपकी कुल आय Rs.5 लाख से अधिक है, तो आपको Rs.5,000 तक का जुर्माना देना होगा। अगर आपकी कुल आय Rs.5 लाख या उससे कम है, तो जुर्माना Rs.1,000 होगा। ध्यान रहे, अगर आपकी आय टैक्स-फ्री लिमिट से कम है और आप सिर्फ रिफंड लेने के लिए ITR फाइल कर रहे हैं, तो जुर्माना नहीं लगेगा।ब्याज का भी भुगतान करना पड़ सकता है एक अन्य सीए अभिनंदन पांडेय ने बताया, "अगर आपने अपना टैक्स समय पर नहीं भरा है, तो आपको हर महीन...