नई दिल्ली, मई 5 -- 283 शब्द याचिका निराधार, पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित : सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 'लाल किला पर मालिकाना हक देने की मांग करने वाली महिला सुल्ताना बेगम की याचिका खारिज कर दिया। महिला ने याचिका में खुद को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए लाल किले पर कब्जा देने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिका को निराधार बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है। पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुल्ताना बेगम की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि शुरू में रिट याचिका दाखिल की गई थी जो गलत और निराधार है। इस पर विचार नहीं किया ज...
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