नई दिल्ली, मई 29 -- नौकरी के बदले जमीन घोटाला हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, विचार कर निर्णय लेंगे नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लालू की ओर से प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह मामले पर विचार कर निर्णय करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि इस मामले में प्राथमिकी व जांच कानूनसंगत नहीं है। याचिका में तर्क दिया गया कि जब प्राथमिकी व जांच ही सही नहीं है तो आरोपपत्र कानूनी रूप से कायम नहीं रह सकता। इस मामले में सीबीआई ...