रांची, जुलाई 9 -- राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को चारा घोटाले में दोषी राजद प्रमुख लालू यादव की सजा बढ़ाने की मांग वाली सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली। लालू यादव को देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में 89 लाख रुपये के गबन के लिए दोषी ठहराया गया था। इस मामले में 5 अन्य को भी सीबीआई की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। दोषी ठहराए जाने वालों में बेक जूलियस, आरके राणा, फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद और सुबीर भट्टाचार्य शामिल थे। सभी दोषियों को साढ़े तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। साथ ही इन पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। अब सीबीआई ने लालू यादव के साथ ही जूलियस बेक और सुबीर भट्टाचार्य की सजा बढ़ाने की भी मांग की है। अन्य दोषियों आरके राणा, फूलचंद सिंह और महे...