नई दिल्ली, दिसम्बर 4 -- राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य आरोपियों से जुड़े कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप तय करने पर अपना आदेश फिलहाल टाल दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर के लिए निर्धारित की है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई को मामले के सभी आरोपियों की वर्तमान स्थिति की पुष्टि करते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में कुल 103 आरोपी हैं, जिनमें से चार की मौत हो चुकी है। सीबीआई ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव सहित कई के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 2004-2009 के बीच लालू प्रसाद के रेलमंत्र...