नई दिल्ली, जुलाई 25 -- जमीन के बदले नौकरी घोटाला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने का आग्रह वाली याचिका पर जल्द सुनवाई संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया है। यह याचिका जमीन के बदले नौकरी देने के मामले से संबंधित है। न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने कहा कि 12 अगस्त को सुनवाई की निर्धारित तिथि बहुत लंबी नहीं है। यादव ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया कि निचली अदालत ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोपों पर बहस 26 जुलाई से दो अगस्त तक के लिए निर्धारित की है। यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान आवेदन पर निर्णय लेने से पहले निचली अदालत ने आरोपों पर दल...