नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- राउज एवेन्यू कोर्ट गुरुवार को आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य आरोपियों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप तय करने पर फैसला सुना सकता है। विशेष जज विशाल गोगने की अदालत ने इससे पहले दस नवंबर को आदेश सुरक्षित रखते हुए चार दिसंबर का दिन निर्धारित किया था। अदालत आज यह तय करेगी कि क्या आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया हुआ है। सीबीआई का आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप-डी के पदों पर भर्तियां कथित रूप से जमीन के बदले की गईं।

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