नई दिल्ली, जनवरी 14 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह आईआरसीटीसी घोटाले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक नहीं लगाएगा। हालांकि, अदालत ने कहा कि निचली अदालत अगले सप्ताह गवाहों से जिरह कर सकती है, तब तक वह मामले में आरोप तय करने वाले निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पिता-पुत्र की याचिकाओं पर फैसला कर लेगी। लालू प्रसाद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि पिछली बार अदालत ने आरोप तय करने के खिलाफ दायर याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान मुकदमे पर रोक लगाने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। उन्होंने कहा कि गवाहों की जांच के बाद, ट्रायल कोर्ट गवाहों से जिरह की कार्यवाही शुरू करेगा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि मुख्य जांच होने दीजिए। मैं उन्हें स्थगन आदेश नही...
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