नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोप तय करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष जज विशाल गोगने की अदालत अब इस मामले में 13 अक्तूबर को आदेश सुनाएगी। सीबीआई ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोप है कि रेल मंत्रालय में ग्रुप-डी की नौकरियां जमीन के बदले दी गईं। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने दलील दी कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं, लालू प्रसाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने यह कहते हुए आरोपों का विरोध किया कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला है। उन्होंने कहा कि क...