नई दिल्ली, मई 5 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजधानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक 'लाल किला पर मालिकाना हक देने की मांग को लेकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर-द्वितीय के प्रपौत्र की विधवा होने का दावा करने वाली महिला सुल्ताना बेगम की याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में महिला ने खुद को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए लाल किले पर कब्जा देने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिका को निराधार बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है। पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुल्ताना बेगम की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि 'शुरू में र...