नई दिल्ली, मई 10 -- नई दिल्ली, का.सं.। कड़कड़डूमा अदालत ने लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में सफल रहा है। यह मामला साल नौ अप्रैल, 2012 का है। गीता कॉलोनी के पुश्ता रोड स्थित श्मशान घाट के सामने अभियुक्त ने तेज गति और लापरवाही से ट्रक चलाते हुए बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक चालक आकाश कश्यप की मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेहा गर्ग की अदालत ने कहा कि अभियुक्त सुखदेव उर्फ सुखा को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 279 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाने) और 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है।
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