उन्नाव, अप्रैल 30 -- उन्नाव। लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी को न्यायायल ने अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी को तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सदर कोतवाली पुलिस ने तीन अगस्त 2020 को कानपुर नगर के सचेंडी थानाक्षेत्र कटरा भैसोर निवासी रामऔतार को लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने की धारा में कार्यवाई की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक प्रेम नारायण सरोज ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर आठ अगस्त 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने एपीओ मो. अरशद की दलील व साक्ष्य के आधार पर रामऔतार को दोषी मानकर तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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