चम्पावत, दिसम्बर 2 -- चम्पावत। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर एक चालक को एक साल की सजा सुनाई गई है। सीजेएम निहारिका मित्तल गुप्ता की अदालत ने खटीमा निवासी दोषी चालक भुवन तिवारी पर 42,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा होगी। वर्ष 2018 में वादी के भाई समेत तीन अन्य लोगों की एनएच में धौन के समीप मौत हो गई थी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्याम सिंह भंडारी ने पैरवी की।

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