गाज़ियाबाद, सितम्बर 20 -- गाजियाबाद। अदालत ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में अभियुक्त को तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे 18 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त इंसाफ अली के खिलाफ लोनी थाने में 279, 338,427 आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट-2 के न्यायाधीश दिनेश कुमार ने अभियुक्त इंसाफ अली के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। अदालत में इंसाफ अली ने स्वेच्छा से अपना जुर्म कबूल किया। इसके बाद उसे तीनों धाराओं के अंतर्गत तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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