देवरिया, सितम्बर 20 -- देवरिया, विधि संवाददाता। न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करना सलेमपुर व देवरिया के एसडीएम ने महंगा पड़ गया। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ब्रदी विशाल पांडेय ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने उर्मिला बनाम राजेंद्र इजरा वाद में विपक्षी की जमीन कुर्क करने का आदेश जारी किया था। एसडीएम देवरिया ने 15 जुलाई 2025 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कहा था कि नीलामी की प्रक्रिया जल्द अमल में लाई जाएगी। इसके बाद पत्रावली में 18 अगस्त की तिथि नियत की गई। न्यायालय के आदेश के बावजूद भी नीलामी की प्रक्रिया पूरी न तो की गई और न ही आख्या ही दी गई। ऐसे में 29 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का न्यायालय ने आदेश दिया है। उधर एक अन्य मामले ...