मुरादाबाद, अगस्त 6 -- लापरवाही से गाड़ी चलाने में हुई मौत के मामले में एडीजे-छह कोर्ट ने बुधवार को दोषी ट्रक चालक को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ठाकुरद्वारा के गांव पृथ्वीपुर गावड़ी गांव निवासी विनोद कुमार ने तीन अगस्त, 21 को केस दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि बाइक से घर लौटते समय ट्रक ने रामपाल सिंह द्वार के पास टक्कर मार दी थी। हादसे में उसके साथ बाइक पर सवार उसके भाई राकेश कुमार की मौत हो गई थी। पुलिस ने केस में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा शांति नगर के रहने वाले ट्रक चालक राम सिंह पपोला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। केस की सुनवाई एडीजे-6 सियाराम चौरसिया की अदालत में हुई। राज्य सरकार की ओर से एडीजीसी महेंद्र सिंह कश्यप ने रिपोर्ट व गवाह आदि का पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों ...