बस्ती, अगस्त 21 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने एसपी बस्ती को पत्र प्रेषित कर थानाध्यक्ष गौर के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने वारंट का अनुपालन नहीं करने पर तब तक थानाध्यक्ष गौर का वेतन रोकने की अपेक्षा की गई है। सीता पति पत्नी रघुनाथ निवासी ग्राम कुनगाई बुजुर्ग थाना पैकोलिया ने शिवप्रसाद निवासी ग्राम कनिकापुर थाना गौर व प्रबंधक कॉरपोरेट ऑफिस पीएसीएल इंडिया व एक अन्य के विरुद्ध उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दाखिल किया था। परिवाद के अनुसार विपक्षीगण धन जमा करने का काम करते हैं। सीता ने पांच हजार रुपसे जमा किया था। लेकिन कंपनी ने भुगतान नहीं किया। सुनवाई के बाद अदालत ने परिपक्वता राशि 46200 पर 7% ब्याज जोड़कर भुगतान का आदेश दिया था। पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति का भी आदेश था। आदेश...